फ्रंट पेज न्यूज़,बंजार।
पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव-2026 के मद्देनज़र बंजार ब्लॉक में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और चुनाव प्रचार गतिविधियों पर 48 घंटे की रोक लगा दी गई है। यह आदेश रिटर्निंग ऑफिसर (PRI)-cum-एसडीएम बंजार पंकज शर्मा द्वारा जारी किए गए हैं।


आदेशों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बंजार ब्लॉक में पंचायत चुनाव 26 मई, 28 मई और 30 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित पंचायत मुख्यालयों में होगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से अंबेडकर भवन बंजार में होगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-बी के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार की जनसभा, जुलूस, चुनावी भाषण, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा चुनाव प्रचार सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित सार्वजनिक बैठक आयोजित, संबोधित या उसमें भाग नहीं ले सकेगा। साथ ही टीवी, सिनेमा अथवा अन्य माध्यमों से चुनावी प्रचार प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यह प्रतिबंध 24 मई 2026 दोपहर 3 बजे से लेकर 31 मई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।














