फ्रंट पेज न्यूज़,बंजार।
नगर पंचायत बंजार के आगामी शहरी निकाय चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) बंजार पंकज शर्मा ने मतदान केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा संबंधी आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत नगर पंचायत बंजार में मतदान 17 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद जीएसएसएस बंजार के मुख्य हॉल में मतगणना की जाएगी।

आदेश में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304-जी का हवाला देते हुए मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, मतदाताओं को प्रभावित करने, वोट मांगने अथवा चुनाव संबंधी पोस्टर, नोटिस एवं संकेत प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिनियमों एवं प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू, पुलिस अधीक्षक कुल्लू, एसडीपीओ बंजार, थाना प्रभारी बंजार तथा सभी संबंधित उम्मीदवारों एवं चुनाव एजेंटों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।














