फ्रंट पेज न्यूज़,शिमला।
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज एवं शहरी निकाय चुनावों के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है।


आयोग की ओर से जारी अधिसूचना संख्या SEC(F)1-45/2024-I-9066 दिनांक 1 जून 2026 के अनुसार राज्य में चुनाव प्रक्रिया के अधिकांश परिणाम घोषित हो जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में 21 अप्रैल 2026, 27 अप्रैल 2026 तथा 28 अप्रैल 2026 को जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की थी। यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रखी गई थी।

आयोग ने उल्लेख किया है कि राज्य के सभी स्थानीय निकायों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है तथा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के तहत प्राप्त शक्तियों तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची के आदेश से जारी इस अधिसूचना के बाद प्रदेश में चुनावी प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। इसके साथ ही सरकारी विभागों, विकास कार्यों, प्रशासनिक निर्णयों तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगी आचार संहिता संबंधी रोक भी समाप्त हो जाएगी।

प्रदेश में पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा शहरी निकायों के चुनावों के दौरान लागू की गई आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र बनाए रखना था। अब अधिकांश चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने सामान्य प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है।













