फ्रंट पेज न्यूज़ बंजार।
नगर पंचायत बंजार में होने वाले शहरी निकाय चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं।

रिटर्निंगऑफिसरनगरपालिका)-cum-उपमंडलाधिकारी (नागरिक) बंजार पंकज शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के तहत मतदान क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार नगर पंचायत बंजार के मतदान क्षेत्रों में 15 मई 2026 को शाम 3:00 बजे से लेकर 17 मई 2026 को मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी होटल, ढाबे, बार, दुकान, खानपान केंद्र अथवा सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर किसी भी प्रकार की शराब अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण या सेवन नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 304-आर के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोषी पाए जाने पर छह माह तक की सजा, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

इस आदेश की प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू, पुलिस अधीक्षक कुल्लू, आबकारी एवं कराधान विभाग सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं पर्यटन संगठनों को आवश्यक कार्रवाई एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भेजी गई हैं। प्रशासन ने आम जनता से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग की अपील की















