फ्रंट पेज न्यूज़,कुल्लू।
जनगणना-2027 के फील्ड कार्यों को लेकर उत्पन्न भ्रम और आशंकाओं के बीच जिला प्रशासन कुल्लू ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। उपायुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी, कुल्लू कार्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना संबंधी कार्य केवल अवकाश अथवा कार्यालय समय के बाद ही किए जाने अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सामान्य कार्यालय एवं विद्यालय समय में भी संपादित किया जा सकता है।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेशों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के नियमित कार्यों को न्यूनतम रूप से प्रभावित करते हुए जनगणना कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना था। कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों में कार्य करने का प्रावधान केवल सुविधा के लिए था, इसे अनिवार्य व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गणनाकर्ता (Enumerator) और पर्यवेक्षक (Supervisor) भौगोलिक परिस्थितियों, यात्रा संबंधी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय चुनौतियों, सुरक्षा कारणों अथवा अन्य प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामान्य कार्य दिवसों और कार्यालय समय में भी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) की तैयारी, सर्वेक्षण, सत्यापन तथा अन्य जनगणना संबंधी गतिविधियां संचालित कर सकते हैं।

पत्र में उपनिदेशक उच्च शिक्षा और उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना कार्यों में नियुक्त कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही हाउस लिस्टिंग ब्लॉक चरण और अन्य महत्वपूर्ण जनगणना गतिविधियों के दौरान संबंधित कर्मचारियों को प्राथमिक रूप से जनगणना कार्यों में ही लगाए रखने को कहा गया है।

हालांकि, यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी गणनाकर्ता या पर्यवेक्षक की विद्यालय संबंधी सेवाएं सार्वजनिक हित में अनिवार्य हों, तो संबंधित उपनिदेशक की पूर्व अनुमति से सीमित अवधि के लिए ही उनकी तैनाती की जा सकेगी।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को जनगणना कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त तथा हिमाचल प्रदेश के जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
इस स्पष्टीकरण को उपायुक्त कुल्लू की स्वीकृति प्राप्त है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।











