मौसम क्रिकेट Sports बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल मेले और त्यौहार राशिफल आध्यात्मिक crime

---Advertisement---

भुट्टी चौक में दूध के नमूनों की जांच में डिटर्जेंट अवशेष मिलने से बढ़ी चिंता, खाद्य सुरक्षा विभाग ने विक्रेताओं को दी चेतावनी।

---Advertisement---



फ्रंट पेज न्यूज़ (प्रमेश शर्मा)कुल्लू।

खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान दूध के अधिकांश नमूनों में डिटर्जेंट अवशेष पाए जाने का मामला सामने आया है। विभाग ने इसे गंभीर विषय मानते हुए दूध विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है तथा भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की बात कही है।


सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू अनिल शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीम सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम ने शुक्रवार प्रातः भुट्टी चौक, कुल्लू में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान लगभग 15 दूध के नमूनों और एक पनीर के नमूने की जांच की गई।

यह अभियान फिलहाल जागरूकता एवं निगरानी के उद्देश्य से प्रथम चरण में संचालित किया गया, इसलिए तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के बजाय संबंधित विक्रेताओं को सुधार का अवसर प्रदान किया गया।

Vigyapan


निरीक्षण के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) की प्रभारी एवं फूड एनालिस्ट दिव्या ठाकुर ने नमूनों की प्रारंभिक जांच की। जांच में यूरिया, स्टार्च और डिटर्जेंट की मौजूदगी का परीक्षण किया गया। परिणामों में यह पाया गया कि अधिकांश दूध के नमूनों में डिटर्जेंट के अंश मौजूद थे, जबकि यूरिया और स्टार्च की मिलावट नहीं पाई गई।

विज्ञापन


विभाग के अनुसार प्रथम दृष्टया यह संभावना जताई जा रही है कि दूध रखने वाले कंटेनरों और केनों की सफाई के बाद उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी से ठीक प्रकार नहीं धोया गया होगा, जिसके कारण डिटर्जेंट के अवशेष दूध में पहुंच गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि डिटर्जेंट के रासायनिक अवशेष मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से यह गंभीर विषय है।

विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध विक्रेताओं से अपील की है कि वे दूध के कंटेनरों की सफाई के लिए उपयुक्त डिशवॉशिंग लिक्विड का उपयोग करें तथा उपयोग से पहले उन्हें स्वच्छ बहते पानी से अच्छी तरह धोएं, ताकि किसी भी प्रकार के रासायनिक अवशेष की संभावना समाप्त हो सके।

                   विज्ञापन
विभाग ने संबंधित विक्रेताओं को फिलहाल चेतावनी जारी करते हुए स्वच्छता मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में पुनः रासायनिक अवशेष पाए जाने अथवा खाद्य पदार्थ असुरक्षित श्रेणी में मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रावधान के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये या उससे अधिक का आर्थिक दंड तथा कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

विज्ञापन


सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अनिल शर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू जिले में उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment

error: Content is protected !!