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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 15 हजार रुपये जुर्माना


POCSO कोर्ट का कड़ा फैसला, पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश

फ्रंट पेज न्यूज़, रामपुर।


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।
जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला जनवरी 2023 का है, जब नाबालिग पीड़िता अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद परिजनों ने पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई।


बाद में जब पीड़िता बरामद हुई और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ। डीएनए जांच में आरोपी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान 28 गवाहों और एक दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सख्त सजा सुनाई।

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अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सख्त दंड समाज में निवारक प्रभाव डालने के लिए आवश्यक है। साथ ही, सरकार की ओर से पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया गया है, जिससे उसके पुनर्वास में सहायता मिल सके।
यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता और कठोर रुख को दर्शाता है।

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