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2 किलो से अधिक चरस तस्करी मामले में बड़ा फैसला: आरोपी को 12 साल की सख्त सज़ा, 1.20 लाख जुर्माना

फ्रंट पेज न्यूज़ कुल्लू।  जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय स्पेशल जज–I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी योगराज पुत्र भीमी राम, निवासी गांव सुखनी, डाकघर बराग्राम, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कठोर कारावास और 1,20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

माननीय अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी व्यक्ति निर्धारित जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 06 फरवरी 2023 का है। उस दिन दोपहर करीब 1:30 बजे, हेड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में पुलिस दल ने सेगली ज़ीरो पॉइंट के पास गश्त के दौरान आरोपी योगराज को संदेह के आधार पर रोका। तलाशी लेने पर आरोपी के पास मौजूद बैग से 2.049 किलोग्राम चरस बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि चरस मारुति वैन (HP34-B-1895) से लाई जा रही थी।

बरामदगी के तुरंत बाद पुलिस थाना पतलीकूहल, जिला कुल्लू में एफआईआर नंबर 14/23 दर्ज की गई। मामले की गहन जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान तैयार कर माननीय अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत के समक्ष कुल 14 गवाहों की गवाही करवाई गई।

सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ा दंड सुनाया। यह फैसला नशा तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है, जिससे ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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