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पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल सरकार ने घोषित किए सवेतन अवकाश।


26, 28 और 30 मई को विभिन्न चरणों में बंद रहेंगे सरकारी व निजी संस्थान


शिमला/कुल्लू


हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए राज्य में मतदान तिथियों पर सवेतन अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई 2026 (प्रथम चरण), 28 मई 2026 (द्वितीय चरण) तथा 30 मई 2026 (तृतीय चरण) को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

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अधिसूचना के अनुसार इन तिथियों पर राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों सहित दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में अवकाश लागू रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

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सरकार द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि विकास खंड नग्गर की करजन और सोयल ग्राम पंचायतों तथा विकास खंड आनी की जाबन और नम्होंग पंचायतों में यह चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जिनका मतदान अधिकार संबंधित पंचायत क्षेत्रों में है। हालांकि इसके लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

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राज्य सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य पंचायत चुनावों में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना और मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान करना बताया जा रहा है।

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