फ्रंट पेज न्यूज़ बंजार ।
जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में खाद्य कारोबारियों (FBOs) के लिए 25 फरवरी 2026 को FSSAI लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर भारत की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) के साथ वर्ष 2025–26 के एमओयू के तहत लगाया जा रहा है।
जिला स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग कुल्लू के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अनिल शर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिविर दोपहर 12:00 बजे ब्लॉक विकास कार्यालय, बंजार के सम्मेलन कक्ष में आयोजित होगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी तथा लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं में आ रही दिक्कतों का मौके पर समाधान किया जाएगा।

व्यापार मंडल बंजार के प्रधान परमेश शर्मा ने उक्त पत्र के संदर्भ में बंजार क्षेत्र के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से शिविर में अनिवार्य रूप से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से जिभी, घयागी, बाहू, खावलपुजाली, मंगलौर, थाटीवीड, खुन्दन सिधवा तथा तिर्थन वैली के गुसैणी और बठाहड़ सहित बंजार क्षेत्र के आसपास के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, किराना एवं अन्य खाद्य कारोबारियों से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने और इस कैंप का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे शिविरों के माध्यम से स्थानीय कारोबारियों को नियमों की स्पष्ट जानकारी मिलती है और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी बचाव होता है।
प्रशासन ने अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि बंजार क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन हो।




























