फ्रंट पेज न्यूज कुल्लू।
राष्ट्रीय राजमार्ग-305 पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार जाम की स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारी वाहनों की आवाजाही पर समय-आधारित प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह फैसला न केवल सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है, बल्कि आम जनता और पर्यटकों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के मद्देनज़र भी इसका खास महत्व है।

जारी आदेश के अनुसार औट से जलोड़ीपास तक प्रतिदिन सुबह 09:00 से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दोपहर 02:30 से शाम 06:00 बजे तक टिपर, डंपर और अन्य भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर टेंडर और आपदा प्रबंधन से जुड़े वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में राहत कार्य बाधित न हों।
डीसी ने आदेश में पुलिस अधीक्षक कुल्लू को निर्देश दिया है कि प्रतिबंध के दौरान सुचारु और सुरक्षित यातायात बनाए रखने के लिए मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन रामपुर बशहर को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के दोनों छोर पर स्पष्ट और दृश्यमान साइनेज लगाए जाएं ताकि वाहन चालकों को समय से जानकारी मिल सके।
प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से एन-एच 305 पर लगातार बिगड़ती ट्रैफिक स्थिति में सुधार आएगा और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
















