फ्रंट पेज न्यूज़ सुंदरनगर/नेरचौक(मंडी) ।
नेरचौक क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन मंडी ने बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी अपूर्व देवगन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत नेरचौक में विभिन्न स्थानों पर बस स्टॉप और हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए पार्किंग स्थलों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार नेरचौक क्षेत्र में एसबीआई चौक के समीप, मेडिकल कॉलेज के सामने और राणा मार्केट के पास बस स्टॉप स्थल निर्धारित किए गए हैं। वहीं, एलएमवी पार्किंग के लिए मेडिकल कॉलेज से हंग्री प्वाइंट तक का क्षेत्र, मल्होत्रा अस्पताल, पेट्रोल पंप तथा गुरुद्वारा साहिब के आसपास का इलाका पार्किंग जोन घोषित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य नेरचौक में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करना, सड़क जाम की समस्या से राहत दिलाना और यात्रियों व आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्थित पार्किंग और अनियंत्रित बस स्टॉप के कारण क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने जानकारी दी कि इन स्थलों को लेकर 21 अगस्त 2025 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। इस पर प्राप्त पांच आपत्तियों को सुनवाई और निस्तारण के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना.) बल्ह को भेजा गया था।
आपत्तियों के समाधान के बाद उप-मण्डलाधिकारी बल्ह द्वारा पूर्व में प्रस्तावित बस स्टॉप और पार्किंग स्थलों को ही अधिसूचित करने की अनुशंसा की गई, जिसके आधार पर अब अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जिला प्रशासन ने आम जनता, वाहन चालकों और परिवहन चालकों से निर्धारित बस स्टॉप और पार्किंग स्थलों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि नेरचौक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनी रहे।
नेरचौक में बस स्टॉप और पार्किंग स्थलों की अधिसूचना जारी, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
On: January 19, 2026 6:13 PM




























