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खुले में शराब पी तो होगी सख़्त कार्रवाई: उपायुक्त अनुपम कश्यप

चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में हर नागरिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे: जिला स्तरीय NCORD बैठक में निर्देश

फ्रंट पेज न्यूज़ शिमला।
जिला स्तरीय एन-कोर्ड (NCORD) समिति की समीक्षा बैठक आज उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एनआईसी कांफ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में नशा निवारण, अवैध खेती, एंटी-ड्रग जागरूकता, और मल्टी-एजेंसी समन्वय से संबंधित कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया “चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान” समाज को नशे की जकड़ से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में हर नागरिक, हर अधिकारी, कर्मचारी और सभी हितधारकों की भागीदारी अनिवार्य है, ताकि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने का संकल्प पूरा हो सके।

पंचायत स्तर पर सूचना तंत्र को मज़बूत करने के निर्देश

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि पंचायत स्तर पर सूचना प्रणाली को बेहद मज़बूत करना होगा, ताकि नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि जिला की सभी नशा निवारण समितियाँ सक्रिय होकर लोगों को जागरूक करें और समाज को नशे से बचाने में योगदान दें।

सड़क किनारे या खुले में शराब पी? अब होगी एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई

बैठक में उपायुक्त ने लोगों को साफ चेतावनी दी कि
सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थानों या खुले में शराब पीते पाए जाने पर एक्साइज एक्ट की धारा 46 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।

इसके तहत

₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना,

और तीन महीने तक की जेल का प्रावधान है।

उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध है और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है।

होटल-मैरिज पैलेस में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर भारी जुर्माना

बैठक में एक्साइज विभाग द्वारा होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस और लॉन्स में शराब परोसने के नियमों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

बिना L-50B लाइसेंस शराब परोसने पर दंड:

पहला अपराध: ₹50,000

दूसरा अपराध: ₹75,000

तीसरा और आगे हर अपराध: ₹1,00,000

L-6A लाइसेंस अनिवार्य — होटल, रेस्टोरेंट, लॉन, रूफटॉप के लिए

यह लाइसेंस निम्नलिखित लाइसेंसों के साथ संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा:
L-3, L-4, L-5, L-3A, L-4A, L-5A।

लाइसेंस शुल्क (2025–26): ₹50,000

यदि कोई लाइसेंसधारी अपनी परिसरों के बाहर शराब परोसता है और उसके पास L-6A लाइसेंस नहीं है, तो दंड:

पहला अपराध: ₹20,000

दूसरा अपराध: ₹35,000

तीसरा अपराध: ₹50,000

चौथे अपराध पर लाइसेंस रद्द

L-50A (मैरेज पार्टी) परमिट

72 बोतल IMFS/देशी शराब

78 बोतल बीयर रखने की अनुमति

L-12AA विशेष लाइसेंस

3 दिन तक: ₹20,000

प्रत्येक अतिरिक्त दिन: ₹8,000

शराब के ठेकों और बार का समय

ठेके: सुबह 9:00 बजे–रात 12:00 बजे

बार: दोपहर 12:00 बजे–रात 12:00 बजे

ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध खेती और जागरूकता कार्यक्रमों पर गहन चर्चा

बैठक में निम्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई:

ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग

चूरा, पोस्त, गांजा जैसी नशीली फसलों की अवैध खेती पर निगरानी

स्कूलों/कॉलेजों में एंटी-ड्रग जागरूकता कार्यक्रम

प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम (Alternative Development Program)

ANTF की कार्यप्रणाली का मॉनिटरिंग

ड्रग डी-एडिक्शन एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की समीक्षा

NDPS एक्ट, HP NDPS रूल्स, और HP Integrated Drug Prevention Policy 2022 के प्रावधानों का कड़ाई से क्रियान्वयन

उपायुक्त ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने और राज्य स्तरीय NCORD कमेटी को ATR भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवीचंद ठाकुर, डीएसपी अमित ठाकुर, जिला के सभी एसडीएम, विभिन्न क्षेत्रों के डीएसपी, तथा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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