फ्रंट पेज न्यूज़ कुल्लू।जिला कुल्लू की माननीय विशेष न्यायाधीश-I अदालत ने एक बहुचर्चित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में सख़्त फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिनमें रमन कुमार, राकेश कुमार, निखिल नंदा पशुपालक, सीता राम नय्यर, जयदेव शर्मा, गुरजन सिंह ग्रेवाल, संदीप कुमार उर्फ गोल्डी तथा वेद प्रकाश शामिल हैं; डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अनुज शर्मा के अनुसार अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 120-बी के तहत प्रत्येक धारा में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा; मामला वर्ष 2010 का है, जब शिकायतकर्ता जीत मलिक को सक्सेस ऑनलाइन सर्विस सिस्टम (SOSS) नामक कंपनी में निवेश पर अधिक लाभ का झांसा दिया गया, शुरुआत में कुछ भुगतान किए गए लेकिन बाद में आरोपियों ने शिकायतकर्ता सहित अन्य निवेशकों की राशि हड़प ली; इस संबंध में 2011 में थाना सदर कुल्लू में एफआईआर संख्या 504/2011 दर्ज हुई, 2013 में चालान पेश हुआ, 2017 में आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष ने 44 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत लोगों को दोगुना लाभ का लालच देकर धोखाधड़ी की।
दोगुने मुनाफे का झांसा पड़ा भारी: वित्तीय घोटाले में 8 आरोपियों को 5-5 साल की कठोर सजा














