फ्रंट पेज न्यूज़ धर्मशाला।
नाबालिगा से दुष्कर्म के गंभीर मामले में दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पोक्सो) ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। नितिन मित्तल, पोक्सो विशेष न्यायाधीश, धर्मशाला की अदालत ने आरोपी श्रवण कुमार को पोक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत आरोपी को दो वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले का विवरण:
जानकारी के अनुसार देहरा पुलिस थाना में 4 अगस्त 2023 को नाबालिग पीड़िता ने अपनी बुआ के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी (उम्र 47 वर्ष) पिछले चार वर्षों से घर आकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और धमकाकर शारीरिक शोषण करता था। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और पीड़िता गर्भवती पाई गई।
पुलिस ने 5 अगस्त 2023 को आरोपी को झाड़ियों में छिपे हुए गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को मोबाइल पर अश्लील फोटो, वीडियो और संदेश भेजे थे। पुलिस ने पोक्सो व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फोरेंसिक सहित 39 गवाह अदालत में पेश किए।
सभी साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। मामले की पैरवी नवीना राही ने की, जबकि सहायक के रूप में यशपाल रहे।
नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल कठोर कारावास, आईटी एक्ट में भी सजा

















