फ्रंट पेज न्यूज़ बंजार (कुल्लू)।
नगर पंचायत बंजार ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए जीआईएस आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और साथ ही तीन नए उपनियम—Pet Registration Bye Laws, Advertisement & Hoarding Bye Laws तथा Trade License Bye Laws—भी जनता के अवलोकन के लिए जारी कर दिए हैं। दोनों ही मामलों में आम नागरिकों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।
नगर पंचायत द्वारा संपत्तियों का जीआईएस सर्वे पूरा करने के बाद तैयार की गई प्रारंभिक कर मूल्यांकन रिपोर्ट को कार्यालय में सार्वजनिक अवलोकन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी नागरिक की आपत्ति या सुझाव प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में स्वीकार किए जाएंगे। तय अवधि के बाद मिलने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा और कर निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
इसके साथ ही, नगरपालिका अधिनियम 1994 के तहत तैयार किए गए उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण उपनियम भी जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन उपनियमों पर आपत्ति या सुझाव 15 दिनों के भीतर सचिव, नगर पंचायत बंजार को सौंपे जा सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उपनियमों को अंतिम माना जाएगा।













