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अब साल में सिर्फ चार बार बनेंगे नए हिमकेयर कार्ड – जानिए पूरी प्रक्रिया और लाभ

सोलन (फ्रंटपेज न्यूज़)

हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना हिमकेयर में पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह योजना पूरे साल नहीं बल्कि सिर्फ मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर महीनों में ही खुली रहेगी। हालांकि, जुलाई 2025 में भी पंजीकरण की सुविधा जारी रहेगी, ताकि लोग समय रहते योजना से जुड़ सकें। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अजय पाठक ने दी।

उन्होंने बताया कि हिमकेयर कार्ड की वैधता एक वर्ष की होगी और इसके नवीनीकरण की अंतिम तिथि की समाप्ति से 30 दिन के भीतर ही कार्ड दोबारा नवीनीकृत करवाना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण शुल्क और आवश्यक दस्तावेज:
डॉ. पाठक ने बताया कि कार्ड बनवाने के लिए प्रीमियम शुल्क के अतिरिक्त 50 रुपये की सेवा शुल्क की दर तय की गई है, जो लोक मित्र केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर नामांकन व दस्तावेज अपलोड करने के लिए लिया जाएगा। आवेदक चाहे तो स्वयं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कार्ड बनवा सकता है।

पंजीकरण के लिए इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड

राशन कार्ड

मोबाइल नंबर

श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

ये दस्तावेज़ लोक मित्र केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

उपचार की सुविधा – 5 लाख तक मुफ्त इलाज:
हिमकेयर योजना के अंतर्गत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। यह सेवा राज्य के पंजीकृत सरकारी अस्पतालों के अलावा PGI चंडीगढ़ और AIIMS बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी उपलब्ध है।

डॉ. पाठक ने बताया कि पंजीकृत निजी अस्पतालों में डायलिसिस रोगियों को भी योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना में गंभीर से लेकर सामान्य बीमारियों तक का उपचार शामिल है, जिससे हर वर्ग के मरीज लाभान्वित हो सकते हैं।

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